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राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) (बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचना
क्र0 सं0 विषय सूचनाएं
1 आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य। भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 243“ट” एवं 243 “य क” के अन्तर्गत क्रमशः त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने तथा उनके निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का कार्य तथा दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है।
2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य। मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोग के कार्यों का संचालन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 में कार्यालयाध्यक्ष के रूप में सचिव तथा विभागाध्यक्ष के रूप में अपर आयुक्त को प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में समय-समय पर आयोग द्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं।
3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।। आयोग में मुख्यालय स्तर पर कनिष्ठ लिपिक कम टंकक, अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, लेखाकार, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, सचिव एवं संयुक्त आयुक्त विनिश्चय करने की प्रक्रिया में आने वाले स्तर हैं। जनपद स्तर पर कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में आने वाले स्तर हैं। जिला स्तर पर अन्तिम रूप से विनिश्चय, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) व जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा मुख्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। पर्यवेक्षण का कार्य मुख्यालय में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, संयुक्त आयुक्त एवं अपर आयुक्त का है। जिला स्तर पर पर्यवेक्षण का कार्य प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) का है।
4 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान।। शासन द्वारा निर्धारित नियमों/मानदण्डों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।
5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। निर्वाचन के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली तथा आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं। संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत तैयार नियमावली, आदेश, निर्देश तथा इससे सम्बन्धित पत्रावलियां और निर्देश पुस्तिकायें एवं की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख।
7 किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसके नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तय की गयी नीति तथा व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
8 बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है। आयोग से सम्बन्धित नहीं है।
9 अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।
10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।
11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट। आयोग से सम्बन्धित नहीं है।
12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। आयोग से सम्बन्धित नहीं है।
13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ। आयोग से सम्बन्धित नहीं है।
14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों। website : https://sec.up.nic.in
15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध करायी जाती है। आयोग में पुस्तकालय या वाचनालय लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित नहीं है।
16 जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग पर वर्तमान में जन सूचना अधिकारी से सम्बन्धित कार्य का निर्वहन नीचे वर्णित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
आयोग मुख्यालय में जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नवत है :-
क्रमांक अनुभाग नामित जन सूचना अधिकारी फोन नंबर मोबाइल नंबर
1 कार्मिक अनुभाग (समूह क,ख) अनुभाग अधिकारी-1 05222630130 9452242926
2 नजारत अनुभाग अनुभाग अधिकारी-2 05222630171 8765984102
3 निर्वाचन अनुभाग (पंचायत) अनुभागअधिकारी-3 05222637464 8765984083
4 निर्वाचन अनुभाग (नगरीय निकाय) अनुभागअधिकारी-4 05222630195 8765984086
5 विधि अनुभाग अनुभागअधिकारी-5 05222630130 9807226186
6 अनुशासनिक कार्य अनुभाग (स्थापना,समूह घ) अनुभागअधिकारी-6 05222630130 8787260881
7 केन्द्रीय डाक प्राप्ति/प्रेषण अनुभाग नोडल अधिकारी (अनुभाग अधिकारी-7) 05222630130 9807226186
8 लेखा प्रकोष्ठ लेखाकार/ कोषाध्यक्ष 05222630124 9455552139
प्रथम अपीलीय अधिकारी - सचिव
कार्यालय दूरभाष - 0522-2638764

जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सहायक जन सूचना अधिकारी हैं। प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जन सूचना अधिकारी हैं तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपीलीय अधिकारी हैं।


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